एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव: अब 25 की जगह 35 दिनों के बाद होगी दूसरे सिलेंडर की बुकिंग

झारखंड

नई दिल्ली. खाड़ी देशों में जारी युद्ध के कारण गैस आपूर्ति प्रभावित होने के चलते सरकार और तेल कंपनियों ने एलपीजी बुकिंग के नियमों में तत्काल प्रभाव से बदलाव कर दिया है. अब शहरी क्षेत्रों के डबल सिलेंडर (DBC) कनेक्शन वाले उपभोक्ता अपने दूसरे सिलेंडर की बुकिंग 25 दिनों के बजाय 35 दिनों के अंतराल पर ही कर पाएंगे. यह अंतराल पिछले सिलेंडर की डिलीवरी की तारीख से गिना जाएगा. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह अवधि 45 दिन निर्धारित की गई है. भारत अपनी गैस जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है और युद्ध की स्थिति ने इस आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है.

गैस कंपनियों ने वास्तविक ग्राहकों तक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) को अनिवार्य कर दिया है. अब उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेते समय अपनी एजेंसी को यह कोड देना होगा. इसके साथ ही सभी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को पूरा करना भी जरूरी कर दिया गया है.

बुकिंग के लिए नए निर्धारित अंतराल:

सिलेंडर का प्रकार सिंगल सिलेंडर (बुकिंग गैप) डबल सिलेंडर (बुकिंग गैप)
14.2 किलो (घरेलू) 25 दिन 35 दिन
10 किलो (कंपोजिट) 18 दिन 25 दिन
05 किलो (छोटा) 09 दिन 12 दिन

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