गिरिडीह : बेंगाबाद अंचल कार्यालय के नाम से फर्जी स्वीकृति पत्र बनाकर जिला खनन पदाधिकारी कार्यालय को भेजा गया, जिसके आधार पर पत्थर भंडारण की अनुज्ञप्ति प्राप्त कर क्रशर का संचालन किया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही अंचलाधिकारी प्रियंका प्रियदर्शी ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए शनिवार को कार्रवाई की। उन्होंने मुंडहरी स्थित मेसर्स किशन दास डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक क्रशर को दल-बल के साथ मौके पर पहुंचकर सील कर दिया और संचालक पीयूष कुमार के विरुद्ध बेंगाबाद थाना में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया।
सीओ द्वारा दिए गए आवेदन (पत्रांक 619, दिनांक 25 जुलाई) के आधार पर थाना में कांड संख्या 113/25 दर्ज की गई है, जिसमें आईपीसी की धारा 467, 468, 420 समेत खनन अधिनियम की धारा 4/21 और अन्य सुसंगत धाराएं लगाई गई हैं। इस कार्रवाई से अवैध रूप से चल रहे अन्य क्रशरों में भी हड़कंप मच गया है।
सीओ ने अपने आवेदन में बताया है कि मेसर्स किशन दास डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पत्थर भंडारण अनुज्ञप्ति के लिए बेंगाबाद अंचल कार्यालय के पत्रांक 602, दिनांक 20 जुलाई 2023 के माध्यम से जिला खनन पदाधिकारी को पत्र भेजे जाने का दावा किया गया। इसी आधार पर DMO ने उक्त क्रशर संचालक को भंडारण अनुज्ञप्ति जारी कर दी, जिससे वहां पत्थर भंडारण और क्रशर का संचालन होने लगा।
हालांकि जब इस मामले की जांच की गई और DMO से संपर्क किया गया, तो उन्होंने बताया कि उन्हें अंचल कार्यालय से पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से पत्रांक 643, दिनांक 29 जुलाई 2023 प्राप्त हुआ था। लेकिन बेंगाबाद अंचल कार्यालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई पत्र उनके द्वारा नहीं भेजा गया है।
इस तरह यह स्पष्ट हुआ कि क्रशर संचालक ने जानबूझकर फर्जी स्वीकृति पत्र के माध्यम से सरकारी अधिकारियों को गुमराह करते हुए अनुज्ञप्ति प्राप्त की और अवैध तरीके से पत्थर का भंडारण व क्रशर का संचालन कर रहा था।
सीओ प्रियंका प्रियदर्शी ने इसे सरकारी कार्य में जालसाजी व दिग्भ्रमित करने वाला कृत्य बताते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने शनिवार को पुलिस पदाधिकारी, राजस्व कर्मचारी विजय कुमार मुर्मू समेत अन्य कर्मियों के साथ क्रशर को सील कर दिया।
बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की गहन जांच-पड़ताल की जा रही है। दोषी के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।