गिरिडीह. गिरिडीह शहर के टावर चौक स्थित पुराना नगर निगम परिसर स्थित दुकान को तोड़ने के लिए आज प्रशासन की टीम लाव – लश्कर के साथ टावर चौक स्थित पुराना नगर निगम परिसर पहुंची. टीम पूरी पुलिस पदाधिकारियों के साथ जेसीबी मशीन लेकर पहुंची थी. लेकिन जैसे ही टीम पुराना नगर निगम परिसर पहुंची तो पुराना नगर निगम परिषर स्थित दुकानदारों ने इसका विरोध किया और टीम में शामिल पदाधिकारियों को हाईकोर्ट के द्वारा 15 अक्टूबर तक दुकान खाली कराये जाने की आदेश की कॉपी दिखाते हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही. काफी देर तक दुकानदारों ओर प्रशासनिक टीम के बीच कहासुनी भी हुई. लेकिन अंत में नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त अशोक हांसदा नें हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कहते हुए पूरी टीम के साथ वापस लौट गयी. सहायक नगर आयुक्त अशोक हांसदा नें बताया की हाईकोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया है की 15 अक्टूबर तक सभी दुकानदारों को नया दुकान देकर उन्हें शिफ्ट कराया जाए ओर दुकान खाली कराया जाए. कहा की हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी दुकानदारों को मक़तपुर सब्जी मार्केट में दुकान आवंटित कर दिया गया है ओर कई बार दुकान शिफ्ट कराने के लिये पत्र भी प्रेषित किया गया है. लेकिन दुकानदार अपनी दुकान शिफ्ट नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा की अब नगर निगम हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 15 अक्टूबर तक दुकानदारों को दुकान शिफ्ट करने का निर्देश दिया है. अगर तय तिथि तक दुकानदार अपनी दुकान शिफ्ट नहीं करते हैं तो निगम अपने स्तर से दुकान खाली कराने के लिये बाध्य होगा.मौक़े पर सहायक नगर आयुक्त अशोक हांसदा, सिटी मैनेजर मंजूर आलम, नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान व निगम के कर्मी मौजूद थे. इधर दुकानदारों के अधिवक्ता सुजीत कुमार निफ़ूलम ने कहा कि नगर निगम बार – बार दुकानदारों को जबरन परेशान कर रहा है, जबकि हाईकोर्ट के आदेश है की 15 अक्टूबर तक दुकानदारों की शिफ्ट कराना है और अगर तय तिथि तक दुकानदार दुकान खाली नहीं करते हैं तो लीगल आधार पर दुकान खाली कराया जाए. लेकिन नगर निगम जेसीबी लेकर दुकान तोड़ने चले आए जो बिल्कुल हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है.
