गिरिडीह. गिरिडीह में नगर निगम चुनाव ले प्रचार – प्रसार खत्म होने के अंतिम दिन शनिवार की रात को शहर के बस स्टैंड रोड़ स्थित काली होटल में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मराण्डी के नेतृत्व में चल रहे बैठक के दौरान जब प्रशासन की टीम ने होटल में पहुंच कर कार्रवाई की तो सियासत गरम हो गयी. लेकिन जब प्रशासन के द्वारा जब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मराण्डी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी तो मामला ओर बढ़ गया. आइये आपको बताये हैं की प्रशासन ने किस आधार पर प्राथमिकी दर्ज की. यह प्राथमिकी एफएसटी सह मंगरोडीह पंचायत के पंचायत सचिव मो. मनसूर के लिखित आवेदन पर नगर थाना में दर्ज की गयी है. यंहा बता दें की नगर थाना में दो प्राथमिकी दर्ज की गयी है. जिसमें कहा गया है की शनिवार की शाम करीब 6.30 बजे निर्वाचन अभिकर्ता प्रवीण मेहरा के द्वारा यह सूचना मिली की शहर के बस स्टैंड रोड़ स्थित मां काली होटल में करीब 80 से 100 लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मराण्डी बैठक कर रहे हैं. जब टीम मौक़े पर पहुंची तो पाया की मां काली होटल के बाहर करीब 15-20 गाड़ियां होटल के बाहर खड़ा थी ओर होटल में ननेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मराण्डी के द्वारा बैठक करते हुए पाए गए जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गयी और फोटो भी ली गयी. कहा की बिना अनुमति के आदेश के इस तरह के मजमा – भीड लगाना आदर्श आचार संहिता का उलंघन्न है. इस मामले में नगर थाना में धारा कांड संख्या 36/26 धारा 174, (223), 3(एस) बीएनएस की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. वंही दूसरी प्राथमिकी में मां काली के होटल संचालक सिंटू सिन्हा उर्फ़ सिंकू सिन्हा के खिलाफ नगर थाना में कांड संख्या 37/26 के तहत धारा 223 ए बीएनएस की धारा प्राथमिकी दर्ज की गयी है. जिसमें कहा गया है की होटल मां काली में बिना किसी सरकारी आदेश के 80 से 100 लोग अवैध रूप से मजमा लगाकर होटल में प्रथम तल्ला ओर दूसरे तल्ले में बैठे हुए थे. जब होटल संचालक से बैठक से संबंधित सरकारी आदेश के कागजात मांगा गया तो कोई कागजात नहीं दिखाया गया जो सीधे तौर पर आदर्श आचार संहिता का उलंघन्न है.
