हाईकोर्ट के आदेश पर गिरिडीह नगर निगम ने पुराना नगर निगम परिसर खाली कराने की शुरू की कार्रवाई, 15 अक्टूबर की समय सीमा हुई पूरी

गिरिडीह

गिरिडीह: झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद गिरिडीह नगर निगम ने आखिरकार पुराना नगर निगम परिसर स्थित दुकानों को खाली कराने का काम शुरू कर दिया है। निगम की टीम बलपूर्वक सभी दुकानों को खाली कराने की कार्रवाई कर रही है। ​दरअसल इन दुकानदारों को नगर निगम द्वारा दुकान खाली करने के लिए 15 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया गया था जिसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है। इस समय सीमा को पूरा करने के बाद निगम की टीम नगर प्रशासक प्रशांत कुमार लायक के नेतृत्व में कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची। ​जानकारी के मुताबिक इन दुकानों को खाली कराने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था। कोर्ट के आदेश पर ही नगर निगम ने दुकानदारों को दुकान खाली कर वैकल्पिक रूप से आवंटित स्थानों पर जाने को कहा था। निगम ने इन दुकानदारों को पहले ही मकतपुर सब्जी मार्केट में दुकानें आवंटित कर दी थीं, लेकिन दुकानदारों ने शिफ्ट होने से मना कर दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए नगर निगम अब इन दुकानों को खाली करा रहा है ताकि परिसर को नया रूप दिया जा सके।

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