गुमला. गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र में अवैध बालू के काले कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. 17 अप्रैल को हुई छापेमारी के बाद अब जिला खनन विभाग की शिकायत पर 10 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है. इन पर बिना किसी वैध पट्टे या अनुमति के बालू का उत्खनन, परिवहन और भंडारण कर सरकार को राजस्व की चपत लगाने का आरोप है.
30 हजार घनफीट बालू हुआ था जब्त: गत 17 अप्रैल 2026 को जिला टास्क फोर्स ने बसिया अंचल के मौजा बोगालोया और आसपास के इलाकों में औचक छापेमारी की थी. इस दौरान करीब 30,000 घनफीट अवैध बालू जब्त किया गया था. जांच के बाद पुलिस ने संलिप्त माफियाओं की पहचान कर ली है.
ये लोग बनाए गए आरोपी: दर्ज प्राथमिकी में निम्नलिखित लोगों को नामजद किया गया है:
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पार्थ सिंह, ईश्वर गोप, अजीत इंदवार, सोमरा उरांव, कुलदीप उरांव, बैजनाथ गोप, धरमा बड़िया, राजेंद्र गोप, कारू सिंह और जबर खान.
कानूनी कार्रवाई और जांच: खनन विभाग के अनुसार, यह कृत्य खनन अधिनियम 1957 और झारखंड लघु खनिज नियमावली 2004 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन है. बसिया थाना में दर्ज इस केस की जांच सब-इंस्पेक्टर संगम कुमार को सौंपी गई है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होते ही सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे.
