सरायकेला. जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रायबासा की एक नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने आरोपी रॉयल मंडल को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 25 साल की कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा, उसे आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत भी सजा और आर्थिक दंड भुगतना होगा।
क्या था पूरा मामला? यह घटना 2 मार्च 2024 की है, जब पीड़िता एडमिट कार्ड लाने के बहाने घर से निकली और लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद जब वह नहीं मिली, तो उसकी मां ने गम्हरिया थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया। जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर नाबालिग को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से बरामद किया और आरोपी रॉयल मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
अदालत द्वारा सुनाई गई सजा का विवरण:
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पॉक्सो एक्ट: 25 साल जेल और ₹20,000 जुर्माना।
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धारा 363 (अपहरण): 3 साल जेल और ₹2,000 जुर्माना।
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धारा 366 (गलत नीयत से अपहरण): 5 साल जेल और ₹5,000 जुर्माना।
जुर्माना राशि जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त जेल काटनी होगी। कानून के जानकारों ने इस सख्त फैसले को महिला सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।
