गुमला: 108 किलो गांजा तस्करी मामले में अंकित और राज दोषी करार. 22 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा

झारखंड

गुमला. झारखंड के गुमला जिले में साल 2024 के बहुचर्चित गांजा तस्करी मामले में न्यायिक फैसला आ गया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्र की अदालत ने आरोपी अंकित कुमार पाण्डेय (रोहतास, बिहार) और राज सिंह (जौनपुर, उत्तर प्रदेश) को दोषी करार दिया है. अब सजा की अवधि पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.

फिल्मी अंदाज में हुआ था पीछा:

  • घटना: 7 जून 2024 को घाघरा थाना पुलिस चांदनी चौक पर चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक बिना नंबर की हुंडई कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने रफ्तार बढ़ा दी.

  • पकड़े गए: पुलिस ने सरकारी बोलेरो से पीछा किया. भागने के चक्कर में कार देवाकी बाबाधाम के पास एक पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों युवकों को दबोच लिया.

108 किलो गांजा और लाखों की कीमत: तलाशी के दौरान कार से चार बोरों में कुल 108 किलो गांजा बरामद हुआ था. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था. सरकारी वकील अजय रजक की प्रभावी पैरवी के बाद अब अदालत ने दोनों को दोषी पाया है.

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