गुमला. गुमला जिले के चर्चित 25 सितंबर 2021 के ट्रिपल मर्डर कांड में एडीजे-वन की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. जस्टिस प्रेम शंकर की अदालत ने आरोपी विपता उरांव को तीन लोगों की बेरहमी से हत्या करने का दोषी करार दिया है. आरोपी ने लोहे की रॉड से हमला कर बसमनी देवी, सोमारी देवी और बंधन उरांव को मौत के घाट उतार दिया था. घटना के पीछे पुरानी रंजिश और अंधविश्वास की बात सामने आई थी. लोक अभियोजक अजय कुमार रजक की दलीलों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने यह निर्णय लिया है. अब 18 फरवरी को अदालत दोषी को सजा सुनाएगी.
