सरायकेला. नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 4 साल का सश्रम कारावास, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा, 2022 में आदित्यपुर में हुई थी घटना

झारखंड

सरायकेला. झारखंड के सरायकेला की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने मंगलवार को पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत दोषी हिंमाशु पांडे को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने दोषी पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे 2 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी.

विभिन्न धाराओं में मिली सजा: अदालत ने आरोपी को न केवल पॉक्सो एक्ट, बल्कि आईपीसी की अन्य गंभीर धाराओं में भी दोषी पाया है:

  • आईपीसी धारा 354: 2 साल का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना.

  • आईपीसी धारा 506 (धमकी): 2 साल का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना.

  • आईपीसी धारा 504: 1 साल का कारावास और 500 रुपये जुर्माना. (नोट: सभी सजाएं एक साथ चलेंगी)

क्या था पूरा मामला? यह घटना 14 मई 2022 की शाम सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में घटी थी. पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, उनकी नाबालिग बेटी घरेलू सामान लेने के लिए दुकान जा रही थी. लिफ्ट के पास अकेले पाकर हिमांशु पांडे ने उसके साथ अश्लील तरीके से शारीरिक छेड़छाड़ की. जब पीड़िता ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसे गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी. डरी-सहमी बच्ची ने घर पहुंचकर अपनी मां को आपबीती सुनाई. इसके बाद जब परिजनों ने शिकायत की, तो आरोपी ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद 16 मई 2022 को पुलिस में मामला दर्ज कराया गया था.

अदालत के इस फैसले से समाज में कड़ा संदेश गया है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कानून सख्ती से पेश आएगा.

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