रांची. रांची की अदालत ने दुष्कर्म (रेप) के दो अलग-अलग मामलों में सख्त फैसला सुनाते हुए दोषियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास (सख्त सजा) की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों ही मामलों में अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया है.
1. नर्सिंग छात्रा का शोषण करने वाले बस खलासी राहुल यादव को सजा
अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने महादेवी बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग की जीएनएम छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोपी राहुल कुमार उर्फ राहुल यादव को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न देने पर उसे 1 साल अतिरिक्त जेल काटनी होगी.
लोअर बाजार थाने से जुड़े इस मामले में पीड़िता नर्सिंग संस्थान में पढ़ाई करती थी और आरोपी उसी संस्थान की बस में खलासी था. राहुल पर छात्रा का शारीरिक शोषण करने और आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर ब्लैकमेल करने का आरोप सिद्ध हुआ. अभियोजन पक्ष से एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने पैरवी की.
2. बहू से दुष्कर्म के दोषी चचेरे ससुर एतवा केरकेट्टा को 10 साल की जेल
दुष्कर्म के दूसरे मामले में अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार नंबर-2 की अदालत ने मांडर थाना कांड संख्या 101/21 में आरोपी एतवा केरकेट्टा को 10 साल की सश्रम जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न देने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.
पीड़िता ने रिश्ते में अपने चचेरे ससुर एतवा केरकेट्टा के खिलाफ मांडर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार सांगा की पैरवी और डॉक्टर व जांच अधिकारी (I.O.) समेत 7 गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने धारा 376 के तहत यह फैसला सुनाया.
