जमशेदपुर: चाकुलिया गैंगरेप के दोषियों को कोर्ट ने ठहराया गुनहगार; मेले से लौट रही युवती को अगवा कर नदी किनारे किया था दुष्कर्म

झारखंड

जमशेदपुर. झारखंड के जमशेदपुर अंतर्गत चाकुलिया में हुए सामूहिक दुष्कर्म के एक संवेदनशील मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. एडीजे-1 कनकन पट्टेदार की अदालत ने मंगलवार को इस मामले में शामिल तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोषियों में एक नाबालिग भी शामिल है. अदालत ने सजा सुनाने के लिए 11 मई 2026 की तारीख मुकर्रर की है.

मेले से लौटते वक्त हुई थी दरिंदगी

यह दर्दनाक घटना करीब तीन साल पहले 8 मई 2023 की रात घटी थी. पीड़िता अपने प्रेमी सुजीत हांसदा के साथ चाकुलिया के कुचियाशोली गांव में आयोजित मेला देखकर लौट रही थी. रात करीब 11 बजे आरोपी महेश्वर महतो, सृजन टुडू और एक अन्य नाबालिग ने मोटरसाइकिल से उनका रास्ता रोका. आरोपियों ने पीड़िता को जबरन उठाकर नदी किनारे ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

कानूनी कार्रवाई और गवाही

  • प्राथमिकी. घटना के अगले दिन 9 मई 2023 को चाकुलिया थाना में मामला दर्ज कराया गया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

  • धाराएं. आरोपियों पर भादवि की धारा 376 (डी) (सामूहिक दुष्कर्म), 363 (अपहरण), 323, 504, 506 और एससी-एसटी उत्पीड़न की गंभीर धाराएं लगाई गई थीं.

  • सुनवाई. इस मामले की सुनवाई के दौरान अनुसंधान पदाधिकारी सहित कुल 6 गवाहों ने अपनी गवाही पेश की. मंगलवार को सुनवाई के दौरान आरोपी घाटशिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, जहां उन्हें दोषी ठहराया गया.

अब 11 मई को अदालत यह तय करेगी कि इन दोषियों को कानून के तहत कितनी कठोर सजा दी जाएगी. प्रशासन ने इस फैसले को महिला सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है.

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